Breaking
- Road Repair Alert: कोरबा में सड़कों की मरम्मत तेज करने के निर्देश, निर्माण का...
- Aromatic Rice Farming: सुगंधित धान की खेती से शंकर प्रसाद को मिलेंगे 45 हजार ...
- Sports News: Asian Games 2026 के पदकवीरों से PM मोदी ने की मुलाकात, महिला खिल...
- Raipur News: हल्दी बीज वितरण में अनियमितता, कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने दिए...
- बाढ़ से बर्बाद किसान सड़क पर उतरे, कलेक्ट्रेट का घेराव कर दी ट्रैक्टरों से जग...
- VB-G RAM G के तकनीकी सहायकों की राज्य स्तरीय हड़ताल, नियमितीकरण की मांग को ले...
- Raigarh News: किसानों की खुशहाली और समृद्धि हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकत...
- Dantewada News: नक्सलवाद से मिले घावों पर मरहम लगाकर हर पीड़ित को सम्मानपूर्ण...
- Narayanpur News: वनांचल में उम्मीदों का जल, नारायणपुर के दूरस्थ गांव बागझर मे...
- Raipur News: गन्ना मूल्य में छत्तीसगढ़ देश में नंबर वन, किसानों को अब 425 रुपय...
Rajpal Yadav Tihar Jail : राजपाल यादव को फिलहाल राहत नहीं: तिहाड़ जेल में ही कटेगी रात, इस दिन होगी जमानत पर अगली सुनवाई

Rajpal Yadav Tihar Jail : नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन और अभिनेता राजपाल यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने चेक बाउंस से जुड़े एक पुराने मामले में राजपाल यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई सोमवार (16 फरवरी) तक के लिए स्थगित कर दी है। इसका मतलब है कि अभिनेता को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।

'कानून अपनी जगह है' - हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट का रुख काफी कड़ा रहा। अदालत ने अभिनेता के व्यवहार पर टिप्पणी करते हुए कहा, "हमें आपसे हमदर्दी हो सकती है, लेकिन कानून अपनी जगह है।" कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि पिछले आदेशों के बावजूद राजपाल यादव ने समय पर सरेंडर नहीं किया था और दोबारा आदेश मिलने के बाद ही वे पेश हुए।
वकील ने मांगा समय, शादी के लिए मांगी थी बेल
राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनके बड़े भाई की बेटी की शादी है, जिसमें शामिल होने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए। वकील ने यह भी भरोसा दिलाया कि, अभिनेता बची हुई रकम जमा करने के लिए तैयार हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री और अन्य दोस्तों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वकील को अभी जेल में जाकर राजपाल यादव से मिलकर भुगतान संबंधी निर्देश (Instructions) लेने हैं। चूंकि वकील अभी तक अपने मुवक्किल से ठीक से संपर्क नहीं कर पाए थे, इसलिए उन्होंने कोर्ट से सोमवार तक का समय मांगा है।
क्या है पूरा विवाद?
यह मामला साल 2010 का है, जब राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म 'अता-पता लापता' के निर्माण के लिए दिल्ली की एक कंपनी 'मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से करीब 5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही, जिससे राजपाल यादव कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे। कर्ज अदायगी के लिए दिए गए कई चेक बाउंस हो गए, जिसके बाद उन पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें पैसे चुकाने के कई मौके दिए, लेकिन बार-बार विफलता के बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें 4 फरवरी को सरेंडर करने का आदेश दिया था।
अब सबकी निगाहें 16 फरवरी (सोमवार) को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। यदि उनके वकील कोर्ट में भुगतान का ठोस प्लान या राशि जमा करने का प्रमाण पेश करते हैं, तभी उन्हें जमानत मिलने की उम्मीद है।







