रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने आज निगम क्षेत्र के निजी स्कूल संचालकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस मुलाकात के दौरान स्कूल संचालकों ने संपत्तिकर में छूट देने का अनुरोध किया। चर्चा के बाद महापौर ने स्पष्ट किया कि अधिनियम के नियम 12-ए के अंतर्गत पंजीकृत निजी स्कूलों को नियमानुसार संपत्तिकर में छूट दी जाएगी, हालांकि अन्य करों में छूट का प्रावधान नहीं है।
महापौर ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे निजी स्कूल संचालकों से संपर्क कर आगामी 3 दिनों के भीतर स्वविवरणी (Self-Declaration) फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने उपायुक्त श्रीमती जागृति साहू और आईटी विशेषज्ञ रंजीत रंजन सहित सभी जोन के सहायक राजस्व अधिकारियों को आदेश दिया कि करों की गणना और वसूली पूरी तरह से अधिनियम के दायरे में रहकर ही की जाए।
अधिकारियों को चेतावनी देते हुए महापौर ने कहा कि कर वसूली के दौरान किसी भी नागरिक या बकायादार के साथ अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिकारी आमजन से शालीनता और सम्मान के साथ पेश आएं। नियम विरुद्ध कार्रवाई या जनता के साथ सख्त व्यवहार की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी।
अंत में, महापौर मीनल चौबे ने राजस्व विभाग को कर वसूली में पारदर्शिता लाने और नियमों का कड़ाई से पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के हित में कर वसूली अनिवार्य है, लेकिन इसे नियमानुकूल और एक बेहतर कार्य संस्कृति के साथ पूरा किया जाना चाहिए। सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अच्छे व्यवहार को प्राथमिकता देते हुए निगम की आय बढ़ाने में सहयोग करें।








