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Municipal Action: चंगोराभाठा में अनुमति के विपरीत निर्माण पर निगम की कार्रवाई, व्यावसायिक भवन हटाया

रायपुर, 8 सितंबर 2026। शहर में भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए नगर निगम की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में नगर निगम जोन-5 के नगर निवेश विभाग ने चंगोराभाठा रिंग रोड नंबर-1 क्षेत्र में अनुमति के विपरीत निर्माणाधीन व्यावसायिक भवन को हटाने की कार्रवाई की।

नोटिस के बाद हटाया गया निर्माण
नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश और जोन-5 जोन कमिश्नर खीरसागर नायक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। निगम के अनुसार संबंधित निर्माणकर्ता कमलकांत चंद्राकर द्वारा स्वीकृत अनुमति के विपरीत व्यावसायिक भवन का निर्माण किया जा रहा था।
नगर निगम अधिनियम के तहत नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए संबंधित निर्माणकर्ता को नोटिस दिया गया। इसके बाद नगर निवेश विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण को हटाने की कार्रवाई अभियानपूर्वक पूरी की।
नगर निवेश विभाग की टीम रही मौजूद
कार्रवाई के दौरान कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
नगर निगम द्वारा भवन निर्माण में स्वीकृत अनुमति और निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है। निगम के नगर निवेश विभाग की ओर से नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर नियमानुसार कार्रवाई का सिलसिला जारी रखने की बात कही गई है।






