दुर्ग : थाना सुपेला से मर्ग क्रमांक 0/2026 धारा 194 बीएनएसएस की मर्ग डायरी प्राप्त हुई, जिसमें मृतक **ऋषि निर्मलकर** के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत गवाहों एवं मृतक के पिता के कथन लिए गए।
मर्ग पंचनामा, गवाहों के कथन, शॉर्ट पीएम रिपोर्ट एवं स्पर्श अस्पताल की डेथ समरी के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 24.01.2026 को **होटल 36 इन, इंदिरा मार्केट, दुर्ग** में मृतक ऋषि निर्मलकर के साथ आरोपियों द्वारा **पुराने पैसों की वसूली की बात को लेकर हाथ-मुक्कों से मारपीट** की गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। उपचार के दौरान उक्त चोटों के कारण मृतक की मृत्यु होना पाया गया।
प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना पाए जाने पर आरोपियों **प्रशांत राव पिता लक्ष्मण राव** एवं अन्य साथियों के विरुद्ध **अपराध क्रमांक 48/2026**, धारा **103, 3(5) बीएनएस** के अंतर्गत थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
प्रकरण में आरोपी **प्रशांत राव पिता लक्ष्मण राव** को पुलिस हिरासत में लिया गया है। शेष आरोपियों की तलाश जारी है। प्रकरण विवेचनाधीन है।
दुर्ग पुलिस द्वारा मामले में वैधानिक कार्यवाही तत्परता से की जा रही है।







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