बिलासपुर। जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो (POCSO) कोर्ट ने 11 वर्षीय सौतेली बेटी से दुष्कर्म के मामले में दोषी पाए गए आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृतिक जीवन तक) की सजा सुनाई है। अदालत ने मामले को अत्यंत गंभीर मानते हुए कठोर दंड का आदेश दिया।
अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। यह मामला एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन अपराध से जुड़ा था, जिसकी सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में की गई। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराध समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं और इनके प्रति कड़ा संदेश जाना आवश्यक है।
अदालत के फैसले के बाद दोषी को नियमानुसार जेल भेज दिया गया। बाल संरक्षण कानूनों के तहत नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और ऐसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।







