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अब बाइक चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी, परिवहन विभाग ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh RRT News Desk 30 April 2026

बाइक चलाने वाले के साथ ठने वाले को भी हेलमेट पहनना जरूरी

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रायपुर। दोपहिया वाहन चालकों के साथ अब पीछे बैठने वालों को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं पहनने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। मई में होने वाली राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य पुलिस, परिवहन विभाग और अंतरविभागीय लीड एजेंसी के अधिकारियों को हेलमेट की अनिवार्यता को लेकर प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है। सरकार के निर्देश पर परिवहन विभाग द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है। 

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इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी के निर्देशों का हवाला देते हुए पुलिस को सख्ती से जांच करने कहा गया है। साथ ही केंद्रीय मोटरयान अधिनियम के तहत दोपहिया चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से पहनने कहा गया है। हाइवे पर दोपहिया सवार के साथ पीछे बैठे सवार को हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। 

बता दें कि पूर्व पार्षद एवं अध्यक्ष, नहरपारा विकास समिति रमेश आहूजा ने अपर परिवहन आयुक्त को पत्र भेजा था। इसमें हेलमेट लगाने का आदेश नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति गठित करने की मांग की गई थी।

डीलरों के खिलाफ कार्रवाई

बिना हेलमेट दोपहिया वाहन की डिलीवरी करने वाले ऑटोमोबाइल डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्हें दोपहिया की बिक्री करते समय खरीदार को अनिवार्य रूप से हेलमेट देने कहा गया है।

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