रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम ने आज नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करने वालों के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने कुशालपुर रिंग रोड क्रमांक 1 में एक आवासीय भवन में किए गए अवैध निर्माण को ढहा दिया। यह कार्रवाई तरूणा मेहता द्वारा लगभग 2000 वर्गफीट भूमि पर बनाए जा रहे जी-प्लस-2 (G+2) आवासीय भवन पर की गई, जहां स्वीकृत भवन अनुज्ञा (नक्शे) के विपरीत जाकर निर्माण कार्य कर लिया गया था।
इससे पहले नगर निगम जोन 5 के नगर निवेश विभाग ने संबंधित स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि भवन निर्माता ने नियमों का उल्लंघन करते हुए फ्रंट एमओएस (Marginal Open Space) क्षेत्र में अनुमति के बिना अनाधिकृत निर्माण कर लिया था। इस विसंगति को देखते हुए नगर निगम द्वारा पहले नियमानुसार नोटिस जारी किया गया और फिर तय समय सीमा के बाद कार्रवाई की रूपरेखा तैयार की गई।
आज जोन कमिश्नर खीरसागर नायक, कार्यपालन अभियंता लाल महेन्द्र प्रताप सिंह, सहायक अभियंता नागेश्वर रामटेके और उपअभियंता टिकेन्द्र चंद्राकर की मौजूदगी में नगर निगम का दस्ता मौके पर पहुंचा। किसी भी प्रकार के विरोध की स्थिति से निपटने के लिए स्थल पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था। पुलिस की सुरक्षा में नगर निगम की टीम ने अभियान चलाकर फ्रंट एमओएस क्षेत्र में किए गए पूरे अनाधिकृत निर्माण को हटा दिया और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखी।







