रायपुर: राजधानी रायपुर में शैक्षणिक संस्थानों के आसपास नशे के अवैध कारोबार और तंबाकू उत्पादों की बिक्री के खिलाफ प्रशासन ने एक बेहद सख्त और बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह और पुलिस कमिश्नर श्री संजीव शुक्ला के आदेशानुसार तथा निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के कड़े निर्देशों पर नगर पालिक निगम रायपुर की जोन 1 टीम ने पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कोटपा एक्ट (COTPA Act) के तहत ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किया। इस संयुक्त कार्रवाई से खमतराई, भनपुरी और गोगांव इलाके के अवैध व नियम विरुद्ध संचालित पान ठेला संचालकों में हड़कंप मच गया।
यह पूरी कार्रवाई नगर निगम जोन 1 के कमिश्नर श्री अंशुल शर्मा (सीनियर), कार्यपालन अभियंता श्री द्रोनी कुमार पैकरा, सहायक अभियंता श्री शरद देशमुख और समयपाल नगर निवेश विभाग श्री सुनील नायक की मौजूदगी में नगर निवेश विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा अंजाम दी गई। टीम ने खमतराई स्कूल, भनपुरी स्कूल, गोगांव स्कूल के समीप और छोटा रेलवे स्टेशन के पास संचालित पान ठेलों और गुमटियों की सघन जांच की। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित और नशे की सामग्रियां जैसे तंबाकू, सिगरेट, गुटखा पाउच और पैकेट्स जब्त किए गए।
कोटपा एक्ट के कड़े नियमों का उल्लंघन कर स्कूल-कॉलेजों के तय दायरे (100 यार्ड) के भीतर नशे का सामान बेचने वाले लगभग 20 से 25 अवैध ठेलों और गुमटियों को टीम ने मौके से पूरी तरह हटा दिया। निगम अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को नशे की लत से बचाने और शैक्षणिक माहौल को सुरक्षित रखने के लिए यह विशेष अभियान चलाया गया है। प्रशासन ने सख्त चेतावनी दी है कि यदि दोबारा किसी भी स्कूल या सार्वजनिक स्थान के पास इस तरह तंबाकू उत्पाद बेचते पाया गया, तो संबंधित ठेला संचालकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) सहित और भी कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।







