Breaking
- Festival News: कमरछठ 2026 में जानिए अंग्रेजी मिर्च, पसहर चावल और छह भाजी का म...
- Health News: छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट, 130 मामलों की पुष्टि; 3...
- हरित छत्तीसगढ़–समृद्ध छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा प्रदेश : वन मंत्...
- Raipur Education News: नवप्रवेशित छात्राओं को राज्यपाल रमेन डेका की सीख, वर्त...
- Education News: नवा रायपुर में खुलेगा NMIMS कैंपस, 10 हजार विद्यार्थियों को म...
- Chhattisgarh UCC News: बस्तर से सरगुजा तक UCC पर मंथन, आदिवासी परंपराओं और मह...
- Chhattisgarh UCC News: बस्तर से सरगुजा तक UCC पर मंथन, आदिवासी परंपराओं और मह...
- Education News: राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री साय...
- Nepal Flood Rescue: सुरंगों में फंसे 900 से ज्यादा लोगों को बचाने की चुनौती, ...
- Bhilai News: PM आवास की किश्त नहीं भरने वालों पर निगम की कार्रवाई, मकान आवंटन...
नशे की कमाई से बना आलीशान बंगला: SAFEMA कोर्ट ने फ्रीज करने का दिया आदेश, पुलिस पहले ही कर चुकी है कुर्क

रायपुर। नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति पर कार्रवाई करते हुए SAFEMA कोर्ट ने एक आरोपी की करोड़ों की आलीशान संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है। यह वही संपत्ति है जिसे पुलिस पहले ही कार्रवाई करते हुए कुर्क कर चुकी है।

जानकारी के अनुसार, आरोपी ने नशे के कारोबार से भारी रकम कमाई थी और उसी अवैध आय से शहर में करोड़ों का शानदार बंगला और अन्य चल-अचल संपत्तियाँ खड़ी की थीं। पुलिस ने जांच के दौरान जब आय के स्रोतों के बारे में पूछताछ की तो आरोपी संतोषजनक जानकारी नहीं दे पाया।
इसके बाद पुलिस ने मामले को SAFEMA (Smugglers and Foreign Exchange Manipulators Act) के तहत आगे बढ़ाया, जिसके बाद अब SAFEMA कोर्ट ने आरोपी की सभी संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश जारी कर दिया है।
अधिकारियों के अनुसार, कोर्ट के आदेश के बाद अब संपत्ति को कोई बेच, गिरवी रख या ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। प्रशासन ने मौके पर जाकर संपत्ति को सील करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।
यह कार्रवाई नशे के कारोबार पर कड़ी रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।







