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हैवानियत की हदें पार करने वाला पति गिरफ्तार, चरित्र शंका में पत्नी का मुंडन कर पिलाया था पेशाब

Crime RRT News Desk 19 June 2026

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कोरिया: छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से मानवता और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद खौफनाक और विचलित कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले की पटना कोतवाली थाना पुलिस ने एक ऐसे दरिंदे पति को गिरफ्तार किया है, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही पत्नी को अमानवीय यातनाएं दीं। आरोपी ने अपनी पत्नी पर चरित्र शंका (शक) के चलते न केवल उसके साथ बेरहमी से मारपीट की, बल्कि जबरन उसका मुंडन (बाल काटना) कर दिया और उसे बच्चे का पेशाब पीने पर मजबूर किया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले के उजागर होने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है।

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मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरा सनसनीखेज मामला पटना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का है। आरोपी पति पिछले काफी समय से अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसके कारण घर में आए दिन विवाद होता रहता था। घटना के दिन आरोपी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की डंडे और लात-घूसों से बेरहमी से पिटाई की, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

हैवानियत यहीं नहीं रुकी; आरोपी पति ने महिला को पूरी तरह प्रताड़ित और अपमानित करने की नीयत से एक धारदार औजार से उसका मुंडन कर दिया। इसके बाद उसने क्रूरता की पराकाष्ठा पार करते हुए पीड़िता को जबरन बच्चे का पेशाब पिला दिया। किसी तरह इस भयानक चंगुल से छूटकर पीड़िता ने अपने मायके वालों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों की मदद से पटना कोतवाली थाने में आरोपी पति के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई गई।

मामले की संवेदनशीलता और क्रूरता को देखते हुए कोरिया पुलिस अधीक्षक (SP) के निर्देश पर पटना थाना पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया। पुलिस की एक विशेष टीम ने दबिश देकर आरोपी पति को घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न गंभीर और गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला का चिकित्सीय परीक्षण (मेडिकल कराया गया है और कोर्ट में पेश कर आरोपी को जेल भेजने की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

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