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तलाक मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: फैमिली कोर्ट के आदेश को किया निरस्त, दोबारा सुनवाई के दिए निर्देश...

Chhattisgarh RRT News Desk 27 January 2026

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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवादों और तलाक के एक संवेदनशील मामले में बड़ी टिप्पणी करते हुए फैमिली कोर्ट के पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत ने आदेश पारित करते समय कुछ अनिवार्य कानूनी पहलुओं और साक्ष्यों को नजरअंदाज किया था। इस फैसले के बाद अब संबंधित पक्षकारों को न्याय के लिए एक नया अवसर मिला है।

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फैमिली कोर्ट के आदेश में खामियां

मामले की सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय ने रेखांकित किया कि फैमिली कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय तथ्यों के पूर्ण विश्लेषण पर आधारित नहीं था। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वैवाहिक संबंधों को विच्छेद करने जैसा गंभीर निर्णय लेते समय सभी पक्षों की दलीलें और प्रस्तुत सबूतों का गहराई से परीक्षण करना अनिवार्य है, जिसमें चूक हुई थी।

दोबारा सुनवाई के सख्त निर्देश

हाईकोर्ट ने न केवल पिछले आदेश को रद्द किया, बल्कि संबंधित फैमिली कोर्ट को मामले की नए सिरे से सुनवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। अदालत ने कहा है कि दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाए और कानून के दायरे में रहकर निष्पक्ष तरीके से दोबारा विचार किया जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो सके।

क्या था पूरा मामला?

उल्लेखनीय है कि यह विवाद काफी समय से कोर्ट में लंबित था, जिसमें एक पक्ष ने फैमिली कोर्ट के तलाक की डिक्री या भरण-पोषण से जुड़े आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता की दलील थी कि निचली अदालत का फैसला एकतरफा या प्रक्रियात्मक त्रुटियों से भरा था, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार करते हुए राहत प्रदान की है।

कानूनी विशेषज्ञों की राय

इस फैसले को कानून के जानकार एक नजीर के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि उच्च न्यायालय का यह रुख स्पष्ट करता है कि पारिवारिक मामलों में जल्दबाजी के बजाय न्यायसंगत प्रक्रिया का पालन करना सर्वोपरि है। इस आदेश से उन लोगों में उम्मीद जगी है जो निचली अदालतों के फैसलों से असंतुष्ट होकर ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं।

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