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42 लाख की धोखाधड़ी में कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, जेल भेजे गए

Chhattisgarh 09 January 2026

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जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू को पुलिस ने 42 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेजने के आदेश दिए।

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पुलिस के अनुसार, यह मामला एक स्थानीय किसान से जुड़ा है, जिसने विधायक पर किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर भारी वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया कि कई वर्षों तक फर्जी दस्तावेजों और हस्ताक्षरों का उपयोग कर किसान के खाते से लाखों रुपये निकाल लिए गए।

जांच में सामने आए गंभीर आरोप

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी को अंजाम दिया। बैंक रिकॉर्ड, दस्तावेजों और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए, जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।

 कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

न्यायालय में सुनवाई के दौरान विधायक की ओर से जमानत की मांग की गई, लेकिन गंभीर आरोपों और जांच रिपोर्ट को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेजने का आदेश दिया।

 कई धाराओं में मामला दर्ज

विधायक पर धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़ी कई आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की आगे भी गहन जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर अन्य आरोपियों को भी हिरासत में लिया जाएगा।

राजनीतिक माहौल गरमाया

इस गिरफ्तारी के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण बताया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

 पुलिस का बयान

पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि कानून सबके लिए समान है और चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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