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Big Relief: छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की समय-सीमा बढ़ी; अब 30 अप्रैल तक बिना सरचार्ज भर सकेंगे टैक्स

CG News: Raipur breking -छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लाखों करदाताओं के लिए राज्य शासन ने एक बड़ी खुशखबरी दी है। वित्त वर्ष की समाप्ति पर होने वाली भारी भीड़ और तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स (संपत्ति कर) जमा करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले जहाँ 31 मार्च के बाद 17 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) लगना तय था, वहीं अब नागरिक 30 अप्रैल 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त जुर्माने के अपना टैक्स जमा कर सकेंगे।

इस फैसले से रायपुर नगर निगम समेत प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के उन नागरिकों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारणवश अब तक अपना कर जमा नहीं कर पाए थे। पिछले कुछ दिनों से रायपुर के सभी 10 जोनों में करदाताओं की भारी भीड़ उमड़ रही थी, जिसे देखते हुए प्रशासन ने यह जनहितैषी निर्णय लिया है। अब 1 मई 2026 से टैक्स जमा करने वालों पर नियमानुसार 17 प्रतिशत अधिभार वसूला जाएगा।
नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, इस बढ़ी हुई समय-सीमा का उद्देश्य शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करना और नागरिकों को बिना किसी मानसिक दबाव के भुगतान की सुविधा देना है। हालांकि, निगम द्वारा बकायादारों के खिलाफ की जा रही सीलबंदी और नल विच्छेद की कार्रवाई उन लोगों पर जारी रह सकती है जिन्होंने लंबे समय से टैक्स नहीं भरा है। नागरिक अब ऑनलाइन पोर्टल या अपने नजदीकी जोन कार्यालय में जाकर अप्रैल के पूरे महीने में टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
नया टैक्स शेड्यूल एक नज़र में:
पुरानी अंतिम तिथि: 31 मार्च 2026
नई अंतिम तिथि (बिना जुर्माने के): 30 अप्रैल 2026
17% सरचार्ज प्रभावी: 01 मई 2026 से
सुविधा: सभी जोन कार्यालय और ऑनलाइन पोर्टल खुले रहेंगे।







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