रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) फर्जीवाड़ा मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने सरकार की रिट याचिका को खारिज करते हुए चयनित 37 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग देने का आदेश जारी किया है।
जानकारी के मुताबिक, सरकार ने PSC चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी का हवाला देते हुए इन नियुक्तियों पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया पूरी होने और उम्मीदवारों के चयनित होने के बाद ज्वाइनिंग से रोका नहीं जा सकता।
इस आदेश के बाद अब चयनित 37 उम्मीदवारों को संबंधित विभागों में जल्द ही नियुक्ति दी जाएगी। कोर्ट के फैसले से उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है, वहीं सरकार के लिए यह मामला अब और जटिल हो गया है।
यह मामला लंबे समय से विवादों में था, जिसमें PSC परीक्षा प्रक्रिया पर कई आरोप लगे थे। अब हाईकोर्ट के आदेश से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।








