रायपुर: छत्तीसगढ़ के लाखों वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है। अब पुराने वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय वाहन के साथ मोबाइल नंबर लिंक होने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। पहले, जिन वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर परिवहन पोर्टल पर अपडेट नहीं था, उन्हें ओटीपी (OTP) प्राप्त करने और आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसके कारण उन्हें आरटीओ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते थे।
परिवहन विभाग ने प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब वाहन मालिक सीधे चेसिस और इंजन नंबर दर्ज कर अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। यह निर्णय उन हजारों पुराने वाहन स्वामियों को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिनके वाहन वर्षों पुराने हैं और उनका वर्तमान मोबाइल नंबर डेटाबेस में अपडेट नहीं है। अब बिना मोबाइल नंबर की बाध्यता के भी आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं, जिससे लोग घर बैठे आसानी से अपनी नंबर प्लेट बुक कर सकेंगे।
बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस प्लेट के चलने वाले वाहनों पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। विभाग की इस नई पहल से अब न केवल प्रक्रिया में तेजी आएगी, बल्कि वाहन मालिकों को बिचौलियों और आरटीओ की लंबी लाइनों से भी मुक्ति मिलेगी। लोग अब सीधे अधिकृत पोर्टल के माध्यम से अपनी सुविधानुसार समय और स्थान चुनकर नंबर प्लेट लगवा सकेंगे।








