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राशन दुकानों में फर्जीवाड़ा करने वाले डीलरों की अब खैर नहीं! छत्तीसगढ़ में अंगूठे से ही मिलेगा राशन, OTP का खेल किया तो रद्द होगा लाइसेंस

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत गरीबों को मिलने वाले राशन के काले खेल और फर्जीवाड़े को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बेहद सख्त कदम उठाया है। नए सरकारी आदेश के मुताबिक, अब प्रदेश की सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से राशन लेने के लिए पात्र हितग्राहियों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा, यानी राशन दुकानों में अंगूठा लगाने के बाद ही सामग्री का वितरण किया जाएगा। इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में शत-प्रतिशत पारदर्शिता लाना और बिचौलियों की मनमानी को पूरी तरह खत्म करना है।

भटगांव समेत पूरे प्रदेश में पिछले कुछ समय से यह शिकायतें आ रही थीं कि राशन डीलर सर्वर डाउन होने या तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर मोबाइल ओटीपी (OTP) के जरिए धड़ल्ले से राशन बांट रहे थे, जिसकी आड़ में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही थी। इस पर पूरी तरह लगाम कसने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत यदि किसी राशन दुकान संचालक ने कुल वितरण का 5 प्रतिशत से अधिक राशन ओटीपी के माध्यम से वितरित किया, तो इसे संदिग्ध माना जाएगा और संबंधित डीलर के खिलाफ सीधे दंडात्मक गाज गिरेगी।
इस कड़े फैसले के बाद खाद्य विभाग के अधिकारियों को भी जमीनी स्तर पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले या ओटीपी की आड़ में राशन की हेराफेरी करने वाले दुकानदारों की सीधे दुकान सस्पेंड की जाएगी और उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि जिन बुजुर्गों या दिव्यांगों के उंगलियों के निशान (फिंगरप्रिंट) मशीन में मैच नहीं होते, उनके लिए विशेष व्यवस्था रहेगी, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में अंगूठा लगाना ही एकमात्र जरिया होगा।







