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CG Crime : छत्तीसगढ़ में दरिंदे शराबी पिता को उम्रकैद, नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के मामले में कड़ा फैसला

Chhattisgarh 12 January 2026

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बलौदाबाजार। CG Crime : भाटापारा शहर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाले मामले में न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले शराबी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी को दोषी ठहराते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

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मामला भाटापारा के ईश्वरी प्रसाद धुरंधर वार्ड का है।

विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने बताया कि पीड़िता की मां ने 14 सितंबर 2023 को भाटापारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपने पति विष्णु पवार और बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। इसी दौरान 26 अप्रैल 2023 को आरोपी ने घर में किसी के न होने का फायदा उठाकर अपनी 9 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दैहिक शोषण किया।


घटना का खुलासा होने पर जब पत्नी ने आरोपी से पूछताछ की, तो उसने अपराध स्वीकार करते हुए रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी पीड़िता और उसकी मां को छोड़कर अपने गांव मनसर फरार हो गया।


पुलिस की त्वरित कार्रवाई, मजबूत विवेचना

पीड़िता की शिकायत पर भाटापारा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। तात्कालीन थाना प्रभारी योगिता खापर्डे एवं उनकी टीम ने जब्ती, चिकित्सकीय परीक्षण, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य एकत्र कर मजबूत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। फरार आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया, जिसके पालन में 19 अगस्त 2024 को उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।


**न्यायालय में पीड़िता की गवाही बनी निर्णायक**

न्यायालय में सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां ने आरोपी द्वारा किए गए अमानवीय कृत्य का विस्तार से वर्णन किया। सभी गवाहों और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने आरोपी को कठोरतम सजा देने की मांग की।


समाज के लिए घातक अपराधियों पर सख्त संदेश

अंतिम बहस में विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने कहा कि ऐसे अपराधी समाज के लिए अत्यंत घातक हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की नरमी नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी विष्णु पवार को पाक्सो एक्ट के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई।


यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने वाला है, बल्कि समाज में ऐसे घिनौने अपराधों के खिलाफ एक कड़ा संदेश भी है।


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