रायपुर। CG BREAKING : छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी और ईओडब्ल्यू से जुड़े मामलों में जमानत मिल गई है। अदालत के इस आदेश के बाद करीब 168 दिनों से जेल में बंद चैतन्य बघेल की रिहाई संभव हो सकेगी।
ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई स्थित उनके निवास से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत की गई थी। मामला छत्तीसगढ़ में सामने आए कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच कई एजेंसियां कर रही हैं।
जांच एजेंसियों के अनुसार, यह कार्रवाई एसीबी/ईओडब्ल्यू रायपुर में दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की गई थी। इसमें आईपीसी की धाराओं के साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मामले दर्ज हैं। एजेंसियों का दावा है कि शराब घोटाले के कारण राज्य सरकार को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है।
प्रारंभिक जांच में करीब 2,500 करोड़ रुपये की अवैध कमाई का आरोप लगाया गया है, जिसे घोटाले से जुड़े लोगों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि जमानत मिलने का मतलब आरोपों से बरी होना नहीं है और जांच आगे भी जारी रहेगी।








