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Bilaspur High Court News: रिटायरमेंट से पहले गृह जिले में पोस्टिंग का रास्ता साफ, आबकारी हेड कांस्टेबल को हाईकोर्ट से राहत

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल नेल्सन लवेट को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शासन को उन्हें उनके गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने का निर्देश दिया है। मामले में अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति से पहले गृह जिले में पदस्थापना का लाभ दिया जाना चाहिए।

15 दिन के भीतर जारी करना होगा पोस्टिंग आदेश
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि आदेश की प्रति प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर नेल्सन लवेट की बिलासपुर में पदस्थापना का आदेश जारी किया जाए। यह फैसला जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ द्वारा याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
रिटायरमेंट के करीब हैं नेल्सन लवेट
नेल्सन लवेट वर्तमान में रायगढ़ में पदस्थ हैं और जुलाई 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उन्होंने लंबे समय से अपने गृह जिले बिलासपुर में पदस्थापना की मांग की थी। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन्होंने इस संबंध में विभाग के समक्ष कई बार अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किए थे।
कर्मचारियों के लिए अहम माना जा रहा फैसला
हाईकोर्ट के इस आदेश से सेवानिवृत्ति के करीब पहुंच चुके उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो पारिवारिक परिस्थितियों या अन्य आधारों पर अपने गृह जिले में पदस्थापना की मांग करते हैं। अदालत के निर्देश के बाद अब संबंधित विभाग को तय समयसीमा में लवेट की बिलासपुर में पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।






